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मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना आवेदन ऑनलाइन | MMPSY Scheme Haryana Apply Online

Posted on May 5, 2024

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना प्रस्तावना: भारत देश में सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों के लिए विभिन्न सरकारी योजनाएं चलाई जाती हैं जो समाज के विभिन्न वर्गों को आर्थिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा और विभिन्न सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करती हैं। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य गरीब और निम्न-आय वर्ग के लोगों को आर्थिक समर्थ बनाकर उनके जीवन को सुखी बनाना है।

हरियाणा राज्य भी ऐसे कई योजनाओं को चला रहा है, जो अपने नागरिकों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा की अच्छी तरह से सुनिश्चित करते हैं। इसी श्रृंगार में, हरियाणा सरकार ने “मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना 2023” की शुरुआत की है जो सभी पात्र परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने का उद्देश्य रखती है। इस योजना के तहत समाज के गरीब, असमर्थ और निम्न-आय वर्गों के लोगों को जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा और पेंशन लाभ के साथ सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराया जाएगा। यहां इस योजना के मुख्य बिंदुओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है:

MMPSY Scheme 2023 Highlights:

  • योजना का नाम: मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना 2023
  • संक्षेप में: MMPSY
  • योजना का आधिकारिक शुरुआत करने वाले: मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर
  • राज्य का नाम: हरियाणा
  • योजना के तहत पेंशन योजनाएं, जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा आदि शामिल हैं।
  • प्रति वर्ष 15 से 20 लाख परिवारों को इस योजना के लाभ मिलेंगे।
  • योजना के अंतर्गत राज्य सरकार प्रति वर्ष आर्थिक सहायता के रूप में 6,000 रुपये प्रदान करेगी।
  • कोरोनावायरस के कारण सरकार ने उन गरीब लोगों के लिए भी योजना का पंजीकरण शुरू किया है जिनका नाम राज्य सरकार या भारत सरकार द्वारा चलाई गई किसी भी योजना की सूची में नहीं है।

MMPSY Scheme Registration Start:

वर्तमान में, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसका उद्देश्य कोरोनावायरस के कारण पंजीकरण की सुविधा को पुनः संचालित करना है। यदि आप इस योजना में ऑनलाइन आवेदन करने की सोच रहे हैं, तो यह आपके लिए अच्छी खबर है। आप खुद ही आवेदन पत्र भर सकते हैं या अपने नजदीकी सीएससी, सरल केंद्र पर जाकर भी आवेदन प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं।

परिवार समृद्धि योजना 2023 के तहत पेंशन योजना: मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत हरियाणा सरकार के पात्र लाभार्थियों को निम्नलिखित तीन पेंशन योजनाओं के अंतर्गत पेंशन प्रदान की जाएगी जो केंद्र सरकार द्वारा प्रबंधित होती हैं, यानी व्यक्ति को इनमें से किसी एक योजना का भी लाभ मिलेगा:

  1. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY): योजना के अंतर्गत 18 से 50 वर्ष के उम्र वाले सभी पात्र सदस्यों के लिए प्रति वर्ष जीवन बीमा के लिए 330 रुपये का प्रीमियम दिया जाएगा।
  2. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY): योजना के अंतर्गत 18 से 70 वर्ष के उम्र वाले सभी पात्र सदस्यों को प्रति वर्ष दुर्घटना बीमा के लिए 12 रुपये का प्रीमियम दिया जाएगा।
  3. प्रधानमंत्री आवास बीमा योजना (PMFBY): योजना के अंतर्गत पात्र किसान परिवारों को किसान द्वारा देने जाने वाले प्रीमियम राशि का भुगतान किया जाएगा।
MMPSY Scheme Coronavirus Assistance:

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के अंतर्गत रजिस्टर्ड लाभार्थियों को प्रति परिवार वार्षिक 4,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इस आर्थिक सहायता का लाभ उन 12 लाख से अधिक परिवारों को मिल रहा है जो इस योजना में पंजीकृत हैं। यह योजना राज्य सरकार या केंद्र सरकार के संयोजन से चलाई जा रही है ताकि राज्य के नागरिकों को किसी भी तरह की आर्थिक संकट का सामना करने में सहायता मिल सके।

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना लाभ:

सरकार की मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना बहुत महत्वपूर्ण है, जो राज्य के सभी लोगों को लाभ पहुंचाएगी जो पहले से किसी अन्य योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। कुछ मुख्य लाभ इस प्रकार हैं:

  • इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को वार्षिक 6,000 रुपये का लाभ मिलेगा।
  • इसके अलावा, 18 से 50 वर्ष के उम्र वाले पात्र सदस्यों के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) के तहत जीवन बीमा के लिए प्रति वर्ष 330 रुपये का प्रीमियम भी भुगतान किया जाएगा।
  • सभी पात्र सदस्यों के लिए 18 से 70 वर्ष के उम्र तक प्रति वर्ष 12 रुपये का प्रीमियम प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) के तहत दुर्घटना बीमा के लिए भुगतान किया जाएगा।
  • यदि उपयुक्त हो, तो पात्र किसान परिवारों को प्रधानमंत्री आवास बीमा योजना (PMFBY) के तहत किसान द्वारा भुगतान करने के लिए प्रीमियम राशि भी दी जाएगी।
परिवार समृद्धि योजना उद्देश्य:

राज्य सरकार की मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का उद्देश्य पात्र व्यक्ति परिवारों को जीवन/दुर्घटना बीमा, पेंशन लाभ आदि के साथ सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। इसके माध्यम से राज्य के गरीब, असमर्थ और निम्न-आय वर्गों के व्यक्ति परिवारों को उनके भविष्य को सुरक्षित बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

MMPSY Eligibility:

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना (MMPSY) में निम्नलिखित परिवारों के नागरिक हिस्सा ले सकते हैं जो हरियाणा राज्य में निवास कर रहे हैं:

  1. जिन परिवारों की मासिक आय 15,000 रुपये या वार्षिक आय 1,80,000 रुपये है और परिवार के संपूर्ण जमीनी मालिकी 5 एकड़ यानी 2 हेक्टेयर तक है।
  2. और यह योजना परिवार पहचान पत्र (PPP) नंबर वाले परिवारों को शामिल करेगी।
आवश्यक दस्तावेज:
  • आधार कार्ड
  • पहचान प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट आकार की फोटो
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना 2023 आवेदन ऑनलाइन:

यदि हरियाणा राज्य के कोई व्यक्ति इस सरकारी योजना में आवेदन करना चाहता है, तो वह निम्नलिखित प्रक्रिया को पूरा कर सकता है:

  1. पहले आधिकारिक वेबसाइट cm-psy.haryana.gov.in पर जाएं।
  2. वहां पर “मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना 2023” आवेदन फॉर्म की खोज करें और उसे भरें।
  3. सभी आवश्यक विवरण और दस्तावेजों को अपलोड करें।
  4. अपने आवेदन की पुष्टि करने के लिए एक बार फिर से सभी जानकारी की जांच करें।
  5. आवेदन को सबमिट करें और अपने आवेदन की स्क्रीनशॉट या प्रिंटआउट लें।
  6. यदि आवेदन के दौरान किसी भी समय सहायता की आवश्यकता हो, तो 1100 नंबर पर कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

इस रूपरेखा के माध्यम से, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना 2023 हरियाणा के नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सहायता के लाभ प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। यह योजना राज्य सरकार द्वारा गरीबों के भविष्य को सुरक्षित बनाने और उन्हें आर्थिक संकट से बचाने में मदद करने का प्रयास है। इसलिए, सभी पात्र परिवारों को इस योजना के लाभों का उचित उपयोग करने का निवेदन है।

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